पहले सुप्रीम कोर्ट ने चैनल के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मुंबई पुलिस की ओर से जारी समन के खिलाफ दर्ज याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उन्हें यहां आने के बजाय बांबे हाई कोर्ट जाना चाहिए।from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/3lUgurO
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